Crackers banned in Rajasthan, राजस्थान में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक पटाखे जलाने व बेचने पर लगाया गया प्रतिबंध, Rajasthan Govt News,
Rajasthan Govt ने 30 सितम्बर को जारी किया आदेश
- सरकार ने आदेश जारी कर समस्त जिला कलेक्टरों को अधिसूचना को पालना करने का आदेश दिया है।
- जिला कलेक्टरों के साथ ही राज्य के सभी SDM को भी सरकार ने इस आदेश की पालना करने हेतु अधिसूचना जारी कर दी है।
- अतः मुख्य शहरों के साथ ही राज्य की तहसीलों में भी इस आदेश की पालना पूरी सक्ति से की जानी आदेशित है।

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में मुख्य बिंदु –
बेचना तथा खरीदना दोनों पर रहेगा प्रतिबन्ध
- राजस्थान सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक राज्य में सभी तरह की आतिशबाज़ी पर प्रतिबंध की घोषणा की है।
- विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना, वायु प्रदूषण और सांस संबंधी बीमारियों को देखते हुए यह फैसला लिया है।
- इस दौरान हर तरह के पटाखों को बेचना व जलाना प्रतिबंधित रहेगा।
Why Crackers banned in Rajasthan?
स्वास्थ्य कारणों को लेकर लगाया गया प्रतिबन्ध
Rajasthan Govt ने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि-
- विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश में कोविक 19 की तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की गई है।
- गत वर्ष Covid –19 से संकमित व्यक्तियों को आतिशबाज़ी से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र में होने वाली संभावित खराबी के कारण आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- इसके अतिरिक्त – आतिशबाजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है।
- आतिशबाजी के धुएं से वृद्धजन बीमार व्यक्ति अस्थमा और कोविड-19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभावों पर विपरीत असर पड़ता है।
- अतः इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु दिनांक 01-10-2021 से 31-01-2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने पर प्रतिबन्ध लागू किया जाना आवश्यक है।
राजस्थान में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक पटाखे जलाने व बेचने पर लगाया गया प्रतिबंध
- अतः राज्य सरकार विस्फोटक अधिनियम 1854 सहपठित विस्फ़ोटक नियम, 2008 आविशाणों के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अनुशामत्र अधिकारी (Licensing Authority) को यह परामर्श देती है कि राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी न करें।
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