PM KUSUM Yojana 2021 Apply Now

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पीएम कुसुम योजना की संपूर्ण जानकारी आपको नीचे दी गई है आवेदकों से निवेदन है कि इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े।

What is pm KUSUM Scheme in Hindi?

PM कुसुम योजना क्या है?

पीएम– कुसुम योजना राजस्थान के वितरण निगमों के 33 या 11 केवी सब स्टेशनों से जुड़ने वाले किसानों की अनुपयोगी/बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है।

M KUSUM Yojana
PM KUSUM Yojana

PM KUSUM Yojana Launch date

Pradhan Mantri Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyaan (PM KUSUM) Scheme was issued on 08 March 2019. PM KUSUM Yojana Launch date is 08 March 2019.

पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत इच्छुक आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु क्या है

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों के द्वारा चिंहित 33/11 केवी सब स्टेशनों से जुड़ने वाले 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए इच्छुक आवेदकों/विकासकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित करता है,

जिसमें व्यक्तिगत किसान/ किसानों के समूह/ सहकारी समितियां/ पंचायत/ किसान उत्पादक संघ/ जल उपभोक्ता संघ या कोई भी विकासकर्ता भाग ले सकते है।

• कोई भी भूमि मालिक किसान/उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा जिस विकासकर्ता के साथ भूमि मालिक ने लीज एग्रीमेंट किया हो आवेदन कर सकता है।

• पात्र आवेदक राजस्थान अक्षय ऊर्जा अथवा वितरण निगम की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है, अथवा सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय से प्राप्त कर निम्न दो विकल्पों हेतु आवेदन कर पंजीकरण करा सके है:–
A. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु (निजी निवेश)
B. भूमि लीज पर देने हेतु (पूंजी की व्यवस्था न होने पर)

• इस योजना में भाग लेने के इच्छुक पात्र आवेदक आवेदन फॉर्म में आवश्यक सूचनाएं भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ई–मित्र या अपनी भूमि के नजदीकी 33 केवी सब स्टेशन से सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करा सकते है।

• आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर उसे एप्लीकेशन आईडी मिलेगा तथा आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास रखना होगा।

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कुसुम योजना सम्बन्धित दिशा–निर्देश, नियम तथा शर्तें क्या है?

• इस योजना के तहत 0.5 मेगावाट से अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।

• सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता 2 हेक्टेयर प्रति मेगावाट होगी।

• कोई भी आवेदक अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता तक अथवा वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता में से जो भी कम हो के लिए आवेदन कर सकता है।

Eligibility for PM KUSUM Yojana

कुसुम योजना हेतु पात्रता क्या है?

इस योजना में भाग लेने हेतु किसान, किसानों के समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन जिनके पास स्वयं की अथवा लीज की जमीन है पात्र होंगे तथा उन्हें सौर ऊर्जा उत्पादक माना जाएगा।

किसान, किसानों के समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन आदि स्वयं की पूंजी ना होने की स्थिति में प्रोजेक्ट विकसित करने हेतु किसी विकासकर्ता का चुनाव कर सकेंगे, तथा भूमि लीज पर देकर भूमि का किराया लीज एग्रीमेंट के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे। इस स्थिति में विकासकर्ता को सौर ऊर्जा उत्पादक माना जाएगा।

Apply Fees for PM KUSUSM YOJANA?

कुसुम योजना के लिए आवेदन शुल्क क्या है?

आवेदक द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के आवेदन हेतु रूपये 5000 प्रति मेगावाट + जीएसटी की दर से आवेदन शुल्क प्रबंध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना होगा।

0.5 मेगावाट के लिए – 2500 +जीएसटी
1 मेगावॉट के लिए – 5000 + जीएसटी
1.5 मेगावाट के लिए – 7500 + जीएसटी
2 मेगावाट के लिए – 10000 + जीएसटी

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धरोहर राशि

स्वयं की राशि से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक आवेदकों द्वारा रूपये 100000 प्रति मेगावाट की दर से धरोहर राशि जमा करानी होगी।

यह राशि सफल आवेदकों को पी पी ए साइन करने के 15 दिन बाद लौटा दिया जायेगा।

किसानों को सलाह

प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों पर न जाएं तथा कोई भी भुगतान न करें। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 डायल करें !

How to apply for PM KUSUM Scheme?

कुसुम योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

  1. आरआरईसी के द्वारा कुसुस योजना में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु वितरण निगमों से प्राप्त 33/11 केवी सब स्टेशनों व उन पर सौर ऊर्जा संयंत्रों हेतु अतिरिक्त क्षमता की सूची RREC की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
  2. उपरोक्त सूची में वर्णित प्रत्येक सब स्टेशन हेतु बिंदू संख्या 4 के अनुसार पात्र आवेदक प्रपत्र–क में वांछित सूचनाओं व दस्तावेजों सहित 33 केवी सब स्टेशन से सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा कराएंगे
  3. किसी भी एसपीजी को एक 33/11 केवी सब स्टेशन के लिए एक से अधिक आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी एक सब स्टेशन पर एसपीजी अथवा उसके साझेदार अथवा डायक्टर अथवा समूह के किसी मेंबर अथवा उससे संबंधित कंपनी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर उन्हे अयोग्य करार दिया जायेगा।
  4. सभी प्राप्त आवेदनों में प्राप्त दर्ज सूचनाओं को 33 केवी सब स्टेशन से संबंधित सहायक अभियंता द्वारा आरआरईसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

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कुसुम योजना की चयन प्रक्रिया क्या है?

आरआरईसी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा।

सूची-1 ऐसे आवेदकों की सूची जिनके द्वारा किसी एक सब स्टेशन पर आवेदित सोलर क्षमता उस सब स्टेशन हेतु घोषित क्षमता से कम या बराबर है ऐसे आवेदकों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु चयनित घोषित किया जाएगा तथा इनको राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित बेंचमार्क टैरिफ पर LOA जारी किया जायेगा।

इस सूची के सफल आवेदकों को आरआरईसी द्वारा सफल होने की सूचना देने हेतु नोटिफेकशन ऑफ अवार्ड (NOA) जारी किया जायेगा तथा सफल आवेदकों को NOA में वर्णित समयसीमा के भीतर उनको आवंटित सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता के अनुरूप निर्धारित आवेदन शुल्क तथा धरोहर राशि जमा करानी होगी। ऐसा नहीं होने पर उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।

उक्तआवेदन शुल्क व धरोहर राशि जमा कराने वाले आवेदकों को आरआरईसी द्वारा LOA जारी किया जायेगा।

सफल आवेदकों को निर्धारित प्रोजेक्ट निष्पादन सुरक्षा राशि की बैंक गारंटी व अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति LOA के जारी होने के अधिकतम 2 माह की निर्धारित समय सीमा में जमा कराकर विद्युत क्रय अनुबंध साइन करना होगा।

सूची – 2:

ऐसे आवेदकों की सूची जिनके द्वारा सब स्टेशन पर आवेदित सौर ऊर्जा क्षमता उस सब स्टेशन के लिए निर्धारित क्षमता से अधिक है इस स्थिति में आरआरईसी द्वारा एसपीजी का चयन रिवर्स निविदा प्रक्रिया प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण कर किया जाएगा।

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जिसमें निविदाकर्ता से विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर से कम दर के प्रस्ताव ऑनलाइन सील बिड़ के रूप में मांगे जाएंगे तथा सबसे कम प्रस्तावित टैरिफ पर उस सबस्टेशन की निर्धारित क्षमता तक सभी पात्र आवेदकों को LOA जारी किए जाएंगे।

निविदा प्रक्रिया हेतु सूचीबद्ध आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क व धरोहर राशि जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं होगी।

सूची – 3:

ऐसे किसान / किसानों के समूह / सहकारी समितियां / पंचायत / किसान उत्पादक संगठन (FPO) एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन (WUA) की सूची जो स्वयं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की स्थिति में नहीं है तथा अपनी भूमि लीज / किराए पर देना चाहते है। ऐसे आवेदक अपनी भूमि को किसी विकासकर्ता को लीज पर दे सकते है तथा विकासकर्ता सूची-2 के आवेदकों के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है।

चयन प्रक्रिया में सफल आवेदकों को LOA जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर रूपये 5,00,000 (पांच लाख रूपये) प्रति मेगावाट की दर से (0.5 मेगावाट के लिये 2,50,000 रूपये, 1 मेगावाट के लिये 500000 रूपये, 1.5 मेगावाट के लिए 750000 रूपये, 2 मेगावाट के लिए 10,00,000 रूपये प्रॉजेक्ट निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराकर राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के साथ विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) करना होगा। निर्धारीत अवधि में PPA नहीं करने पर LOA निरस्त कर दिया जायेगा।

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